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पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य, 2024 तक की अंतिम तिथि, नहीं तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय

भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी नागरिकों के लिए पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह अनिवार्यता वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 2024 निर्धारित की है। अगर निर्धारित समय तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो संबंधित पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि पैन और आधार को जोड़ने से कराधान प्रणाली में सुधार होगा और नकली पैन कार्डों का उपयोग रोका जा सकेगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इस कदम से सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग रुक सकेगा और कर चोरी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा।”

यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड निर्धारित समय सीमा तक आधार से लिंक नहीं होता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर उस व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन पर पड़ेगा, जैसे कि बैंक खाता खोलना, आयकर रिटर्न दाखिल करना, बड़ी रकम का लेनदेन करना आदि। पैन कार्ड के निष्क्रिय होने की स्थिति में इन सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना एक सरल प्रक्रिया है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

  1. ऑनलाइन प्रक्रिया: आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पैन और आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं। यहां एक लिंकिंग फॉर्म भरकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
  2. एसएमएस सेवा: आप एसएमएस के माध्यम से भी अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं। इसके लिए एक निर्धारित प्रारूप में एसएमएस भेजा जा सकता है।
  3. ऑफलाइन प्रक्रिया: आप अपने नजदीकी पैन सेवा केंद्र पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 2024 तक पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि है। यदि इस अवधि के भीतर लिंक नहीं किया गया, तो 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस जुर्माने के बाद ही पैन को फिर से सक्रिय किया जा सकेगा।सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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