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बजट- थोड़ी ख़ुशी, थोड़ा गम   

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज संसद में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज बतौर वित्त मंत्री सातवीं बार बजट पेश किया। बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पिछली दो पूर्ण बहुमत की सरकारों के बाद इस गठबंधन सरकार पर सहयोगी दलों को खुश रखने का दबाव और चुनावों में उम्मीद से विपरीत परिणामों से सरकार जरूर बैक फुट पर थी। बजट में सहयोगी दलों को खुश रखने का दवाब साफ देखा जा सकता है। बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 15000 हज़ार करोड़ तो वही बिहार को 26000 हजार करोड़ रूपये की सौगात दी गई.

वित्त वर्ष 24-25 के लिए पेश किये गए बजट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं.

1- मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है. इसके साथ ही New Tax Slab में एक बार फिर बदलाव किया गया है.  

2 -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेमप्शन लिमिट नहीं बढ़ाई. साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया.

3 – पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा. यानी जो भी बदलाव हुआ है, उसका लाभ न्यू टैक्स स्लैब चुनने वालों को ही मिलेगा।

4 -सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर और न्यू टैक्स रिजीम में बदवाल कर दिया है. वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स को कम से कम 17500 रूपये की बचत होगी.

5 – LTCG यानि की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की दर 10% से बढाकर 12.50 % की गई साथ ही 1.25 लाख तक की इनकम को कैपिटल गेन से छूट दी गयी , जिसकी लिमिट पहले 1 लाख रूपये तक थी.

6 – STCG यानि शार्ट टर्म कैपिटल गेन दर को 15% बढ़ाकर 20% किया गया.

7 – सोने और चाँदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% किया गया.

8 – एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर और इसके लिए 10 लाख करोड़ रूपये.

9 –  एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, रोजगार और प्रशिक्षण  के लिए  2 लाख करोड़ रूपये.

10 – घरेलु शिक्षण संस्थानों उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक एजुकेशन लोन दिया जायेगा.

11 – मुद्रा योजना के अंतर्गत 20 लाख की राशि तक लोन दिया जायेगा.

12 – कृषि से जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रूपये का आवंटन.

13 – महिलाओं और बालिकाओं से जुडी परियोजना के लिए 3 लाख करोड़ रूपये.

14 – विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40 फीसदी से घटाकर 35 फीसदी.

15 – शेयर ट्रेडिंग (F & O) में STT (सिक्योरिटी ट्रांसक्शन टैक्स) को बढ़ाकर 0.02% और 0.1% किया गया.

16 – कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी.

न्यू टैक्स रिजीम में (टैक्स स्लैब)  बदलाव के बाद नई टैक्स दर इस प्रकार है.

0    –     3 लाख            0%

3    –     7 लाख            5 %

7    –     10 लाख           10%

10 –     12 लाख            15%

12  –     15 लाख           20%

15 लाख +                  30%

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