बीमा नियामक IRDAI ने बदले नियम, अब 3 घंटे के अंदर करना होगा कैशलेस क्लेम सेटलमेंट
IRDAI यानी भारतीय बीमा बिनयामक और विकास प्राधिकरण ने एक सर्कुलर जारी कर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक के अनुरोध करने के 3 घंटों के भीतर इंश्योंरेंस कंपनी को कैशलेस क्लेम सेटलमेंट करना होगा। अगर क्लेम सेटलमेंट 3 घंटों के भीतर नहीं होता है तो अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज होते समय ले जाने वाली अतरिक्त राशि का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी को वहन करना होगा.
दरसल IRDAI के पास कई शिकायतें आ रही थी जिसमें मरीज के अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय क्लेम सेटलमेंट में देरी के कारण कई बार अस्पताल अतिरिक्त राशि चार्ज कर रहे थे, जिससे पॉलिसीधारक को असुविधा हो रही थी। अब IRDAI के इस मास्टर सर्कुलर से पॉलिसीधारकों को असुविधा भी नहीं होगी और सेटलमेंट में होने वाली देरी पर भुगतान भी हेल्थ इन्स्योरेन्स कंपनी को करना होगा। नए नियम को 31 जुलाई 2024 से लागू किया जायेगा.
इसके साथ ही IRDAI के नए नियम के तहत-
1- इलाज के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर सेटलमेंट पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी जिससे शव को तुरंत अस्पताल से निकलवाया जा सके.
2- कैशलेस क्लेम सेटलमेंट तय सीमा के भीतर होना चाहिए और आपातकालीन स्तिथि में 1 घंटे में अनुरोध पर निर्णय हो.
3- कैशलेस अनुरोध के लिए अलग से हेल्पडेस्क हो और नए नियम 31 जुलाई से लागू होने चाहिए.