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केजरीवाल की बेल बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के CM अरविन्द केजरीवाल की जमानत को 7 दिन और बढ़ाने के लिए दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार  कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को लिस्ट करने के बारे में फैसला चीफ जस्टिस करेंगे क्यूंकि मामले ने पहले  से फैसला सुरक्षित  है। दरसल आबकारी नीति  मे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल 1 जून तक जमानत पर हैं, और उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अपनी अंतिरम जमानत को एक हफ्ता बढ़ाने के लिए  सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। सुप्रीम की वेकेशन बैंच में शामिल जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने निर्देश दिया की याचिका को चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाये तांकि मामले में उचित निर्णय लिया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ़्तारी वाली याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया था। केजरीवाल की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी की इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है क्यूंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधी 1 जून को समाप्त हो रही है ऐसे में अपने मेडिकल टेस्ट के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को 7 दिन का एक्सटेंशन माँग रहे हैं। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट  के सामने दलील रखी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का स्वास्थ्य  ठीक नहीं है उनका वजन 7 किलो कम हुआ है और उनका कीटोन लेवल भी काफी ज्यादा है ऐसे में डॉक्टरों की राय के आधार पर उनके कुछ मेडिकल टेस्ट होने हैं जिसमे PET स्कैन भी शामिल है.

तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बैंच ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ़्तारी से जुडी हुई याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित किया है ऐसे में इस याचिका की लिस्टिंग पर फैसला मुख्य न्यायधीश ही करेंगे। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून को ख़त्म हो रही है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा ऐसे में उनकी जमानत बढ़ाने की याचिका 1 जून तक सुनवाई के लिए लिस्ट हो पाती है या नहीं इस पर नजर बनी रहेगी.  

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