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मुख्यमंत्री पद पर बैठे शख्स की गैरहाज़िरी ठीक नहीं: HC

दिल्ली के CM अरविन्द केजरीवाल की गिरफ़्तारी से उत्त्पन दिल्ली सरकार की स्तिथि पर टिप्पणी  करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, केजरीवाल की गिरफ़्तारी से दिल्ली सरकार ठहर सी गयी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं है, CM को चौबीसों घंटे उपलब्ध रहना पड़ता है।  यह राष्ट्रहित और जनहित की मांग है कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति ज्यादा दिन तक गैरहाज़िर न रहे.

MCD स्कूलों के छात्रों के लिए नए सेशन की किताबें और अन्य सामान के खर्च की व्यवस्था करते हुए कोर्ट ने कहा कि CM पद पर बने रहना उनकी निजी इच्छा हो सकती है पर उनकी गैरमौजूदगी छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती, पढ़ाई करना बच्चों का संवैधानिक अधिकार है।  साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा की MCD कमिश्नर 5 करोड़ की सीमा से बाधित हुए बिना जरूरी खर्च तुरंत उठाएं.

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