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वक्फ बोर्ड ऐक्ट में संशोधन पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने

गुरुवार को केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश किया। इसके बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की गई। विपक्षी सांसदों ने बिल का पुरजोर विरोध किया और इसे संविधान, संघवाद और मुसलामानों के खिलाफ बताया। बिल पर सरकार अपने सहयोगियों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही। JDU ने जहाँ बिल का समर्थन किया तो वही चंद्रबाबू नायडू की TDP ने बिल का समर्थन करते हुए इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की.

इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को लोकसभा में पेश किया और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिल में किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया गया है और ना ही संविधान के किसी अनुच्छेद का उलंघन किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की सवालों पर कहा कि वक्फ ऐक्ट में संशोधन पहले भी किया गया है। 1954 में बिल लेन के बाद इसमें कई बार संशोधन किये गए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा.

विपक्ष ने किया पुरजोर विरोध

विपक्षी सांसदों ने बिल में संशोधन का पुरजोर विरोध किया और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने वक्फ बोर्ड में गैरमुस्लिम सदस्य के शामिल करने की मंशा पर सवाल उठाया।  उन्होंने इसे मुसलमानों पर हमला बताया साथ ही इसे समाज को बाँटने वाला बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बिल का विरोध किया और इसे अधिकार छीनने वाला बताया.   

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